NDPS कोर्ट ने डोडाचूरा तस्करी में तीन को सुनाई सजा: 12-12 साल का सश्रम कारावास, 6 लाख का जुर्माना भी लगा – Neemuch News

NDPS कोर्ट ने डोडाचूरा तस्करी में तीन को सुनाई सजा:  12-12 साल का सश्रम कारावास, 6 लाख का जुर्माना भी लगा – Neemuch News


नीमच में एनडीपीएस कोर्ट ने डोडाचूरा तस्करी के एक गंभीर मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। शनिवार शाम को न्यायाधीश जितेंद्र कुमार बाजोलिया ने उन्हें 12-12 साल के सश्रम कारावास और कुल 6 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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जिला लोक अभियोजक चंचल बाहेती और कार्यालय मीडिया प्रभारी एडवोकेट अली असगर ने बताया कि यह घटना 3 फरवरी 2020 की है। सहायक उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह परमार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजपाल पिता भंवरसिंह और पर्वतसिंह पिता करण सिंह राजपूत, निवासी तितरोद, एक गेरूआ रंग के आइसर 6 चक्का वाहन (क्रमांक आर.जे.-02 जी.ए. 1210) में अवैध डोडाचूरा की तस्करी कर राजस्थान की ओर जा रहे हैं।

सूचना की विश्वसनीयता पर, पुलिस टीम ने जैतपुरा फंटा हाईवे रोड पर नाकाबंदी की और आइसर वाहन को रोक लिया। तलाशी लेने पर, वाहन के पिछले हिस्से में रखे 19 सफेद रंग के प्लास्टिक के कट्टों में 4 क्विंटल 56 किलोग्राम डोडाचूरा बरामद हुआ।

पुलिस ने मौके से राजपाल और पर्वतसिंह को गिरफ्तार किया। वाहन के पंजीकृत स्वामी और तस्करी में संलिप्त सह-आरोपी प्रकाश पिता मोहनलाल को भी मामले में आरोपी बनाया गया। संपूर्ण विवेचना के बाद, आरोपियों के विरुद्ध धारा 8/15, 29, 25 एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालय ने आरोपी राजपाल और पर्वतसिंह को 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ प्रत्येक को 1,50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सह-आरोपी प्रकाश पिता मोहनलाल को भी 12 वर्ष का सश्रम कारावास और 3,00,000 रुपये (1,50,000 रुपये + 1,50,000 रुपये) का अर्थदंड सुनाया गया।



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